(अवैस उस्मानी): 800 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार एंबिएंस समूह के प्रमोटर राज सिंह गहलोत की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। राज सिंह गहलोत की अंतरिम जमानत याचिका पर जस्टिस बीआर गवई की बेंच कल करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश कि आधिकारिक प्रति तलब किया है। राज सिंह गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश यूयू ललित की पीठ के सामने एंबिएंस समूह के प्रमोटर राज सिंह गहलोत की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने मामले को पीठ के सामने रखते हुए कहा कि उनके मुवक्किल वरिष्ठ नागरिक हैं और इस मामले में सर्वाधिक सजा सात साल की है। रोहतगी ने जोर दिया कि मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और उनके मुवक्किल ने हमें जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट को मामले में जल्द सुनवाई करने की मांग की।
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ईडी ने धोखाधड़ी के 800 करोड़ के मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 29 जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया था। जम्मू के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2019 में गहलोत की अमन हास्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एएचपीएल) और इसके निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और इसी पर ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि एएचपीएल और उसके निदेशकों ने दिल्ली में यमुना स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के पास फाइव-स्टार लीला एंबिएंस कन्वेंशन होटल के निर्माण और विकास में मनी लांड्रिंग की है।
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