बुलडोजर एक्शन पर SC ने लगाई रोक, कल होगी सुनवाई

बहराइच हिंसा

बहराइच हिंसा मामले के तीन आरोपितों की UP सरकार के डिमोलिशन नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर SC बुधवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं के वकील सी. यू. सिंह ने जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच के सामने मामले रखते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की।

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सिंह ने बेंच को बताया कि ये तीन व्यक्तियों का आवेदन है, जिन्हें डिमोलिशन नोटिस मिला है। राज्य सरकार ने नोटिस का जबाव देने के लिए सिर्फ तीन दिन का समय दिया है। UP सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने अदालत को बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है और नोटिस का जबाव देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। बेंच ने बुलडोजर चलाने को लेकर सरकार को चेताया है और कहा कि अगर वे हमारे आदेश का उल्लंघन करने का जोखिम लेना चाहते हैं, तो ये उनकी पसंद है। SC ने एएसजी को बुधवार तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा और मामले को अगली सुनवाई के लिए टाल दिया।

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गौरतलब है कि एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान अंतर-धार्मिक विवाद हो गया था। धार्मिक आयोजन के चलते तेज आवाज में गाने बजाने को लेकर यह हिंसा भड़की थी। जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। जिसके बाद कुछ तोड़-फोड़ की घटना भी हुई। घटना के बाद 4 दिन तक इंटरनेट सेवा को निलंबित किया गया था।

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