Banke Bihari Temple: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को फॉरेन कंट्रीब्यूशन (विनियमन) अधिनियम यानी एफसीआरए के तहत लाइसेंस दिया है, ताकि वे विदेश से धन ले सके। सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी।मंदिर का प्रबंधन फिलहाल एक अदालत कर रही है, जिसने प्रबंधन समिति गठित की है।सूत्रों ने बताया कि इस मंदिर को एफसीआरए, 2010 के तहत लाइसेंस दिया गया है। मौजूदा प्रबंधन समिति ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।
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इस मंदिर का प्रबंधन पहले पुजारियों का एक परिवार करता था और ये निजी प्रबंधन के अधीन था।गृह मंत्रालय ने सही आवेदन और अदालत की मंजूरी के बाद एफसीआरए के तहत विदेशी धन लेने का लाइसेंस दिया है।
सूत्रों ने बताया कि आवेदन के अनुसार, मंदिर को अपने खजाने में काफी विदेशी मुद्रा मिली है और वे विदेश से दान स्वीकार करने का इच्छुक है।कानून के अनुसार, विदेशी दान प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना होता है।
