Rahul Gandhi सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका, दो साल की सजा बरकरार

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Verdict On Rahul Gandhi: राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, राहुल गांधी की सजा रोक मांग वाली अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने 2 साल की सजा को बरकरार कर दिया है। आपको बता दें कि इस फैसले के खिलाफ अहमदाबाद हाईकोर्ट में अर्जी देंगे राहुल..

राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी MLA पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।

राहुल गांधी की संसद सदस्यता हुई रद्द
जिसके बाद जन प्रतिनिधित्व के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है।

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राहुल गांधी सजा मामले में बीजेपी ने क्या कुछ कहा? 

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि, राहुल गांधी जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया और ओबीसी समाज को गाली दिया, और सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस भारत की न्यायप्रणाली पर प्रेशर डालना चाहते हैं? पात्रा ने आगे कहा कि कोर्ट ने उन्हें मौका दिया था माफी मांगने का लेकिन उनके अंदर जो अभिमान है,इसीलिए उन्होंने माफी नहीं मांगा। पात्रा ने कहा कि, अगर आज राहुल गांधी माफी मांग लिए होते तो उन्हें  ये दिन नहीं देेखना पड़ता। राहुल  सूरत में हुडदंग करने जा रहे हैं… और न्यायप्रणाली पर दबाव डाल रहे हैं।    Verdict On Rahul Gandhi:

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