Big News : CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद पर मिलने का अनुरोध ठुकराया, CJI ने कहा लंबित मामलों पर बैठक करना संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ होगा
News Desk : भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को चिट्ठी लिखकर उनसे मुलाकात नहीं करने की वजह बताई है। दोनों नेताओं ने 12 अक्टूबर को शाम 4 से 5 बजे के बीच मुलाकात का समय मांगा था। वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों के साथ छात्रों की गिरफ्तारी, मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और ट्रेनों को रद्द किए जाने जैसे मामलों पर ज्ञापन सौंपना चाहते थे। CJI ने अपने जवाब में कहा कि इन मुद्दों से जुड़े मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। ऐसे में इन पर चर्चा के लिए अलग से बैठक करना न्यायपालिका और सरकार के अधिकार क्षेत्र को अलग रखने के सिद्धांत के खिलाफ होगा। उन्होंने इसे संविधान के मूल ढांचे से जुड़े सिद्धांत और न्यायिक मर्यादा के अनुरूप नहीं बताया। CJI का यह जवाब ऐसे समय आया है, जब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग कर रहा है।Big News
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CJI सूर्यकांत ने अपनी चिट्ठी में यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के पास प्रशासनिक स्तर पर उन मुद्दों का समाधान करने की शक्ति नहीं है, जिनका जिक्र राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने पत्र में किया था। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 और न्यायिक समीक्षा जैसी शक्तियों के तहत सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों पर सुनवाई करने के लिए बाध्य है। इसलिए विपक्षी नेताओं के लिए प्रशासनिक स्तर पर ज्ञापन देने के बजाय अदालत में याचिका दाखिल करना उचित होगा। CJI ने यह भरोसा भी दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कानून के तहत उचित राहत मांगने का अधिकार सभी को है। उन्होंने साफ किया कि अदालत में किसी मामले पर फैसला तय प्रक्रिया के तहत ही होगा। यानी राहुल गांधी और खरगे को मुलाकात का समय नहीं दिया गया, लेकिन अदालत में कानूनी रास्ता अपनाने का विकल्प खुला रखा गया है।Big News
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CJI ने चिट्ठी में यह भी बताया कि इसी तरह के कुछ मुद्दों पर 13 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को सलाह दी कि वे चाहें तो सोमवार को ही याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक याचिका जमा करने या ई-फाइलिंग की सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। CJI ने आश्वासन दिया कि कानून के अनुसार याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच विपक्ष का मुख्य मुद्दा चुनाव आयोग की भूमिका, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियां और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी।Big News
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