DK Shivakumar News: कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डी. के.शिवकुमार के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के केस में फिलहाल सीबीआई जांच नहीं हो पाएगी। कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति के. सोमशेखर और न्यायमूर्ति उमेश एम. अडिगा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के 26 दिसंबर, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें 74.93 करोड़ रुपये के डीए मामले को जांच के लिए लोकायुक्त को भेजा गया था।
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सीबीआई ने लगाया ये आरोप- 67 पन्नों के फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए।सीबीआई ने पहले आरोप लगाया था कि शिवकुमार ने 2013 और 2018 के बीच आय के से ज्यादा संपत्ति हासिल की है। इस दौरान वो पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे।पिछली बीजेपी सरकार ने शिवकुमार पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दी थी ।
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आरोपों की जांच की गई- जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और आय से ज्यादा संपत्ति के आरोपों की जांच की गई।मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की मौजूदा कर्नाटक कैबिनेट ने 23 नवंबर को माना कि शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई को मंजूरी देने का पिछली बीजेपी सरकार का कदम कानून के मुताबिक नहीं था। इसी वजह से मंजूरी वापस लेने का फैसला किया गया।