(अवैस उस्मानी )-बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय गणना पर लगी रोक हटाने से फिलहाल इनकार किया, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटना हाईकोर्ट 3 जुलाई को सुनवाई करेगा, बिहार सरकार हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह मामले में 14 जुलाई को सुनवाई करेंगे
बिहार में जातिगत जनगणना पर लगी रोक लेकर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय गणना पर लगी रोक लगाने के पतन हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटना हाई कोर्ट मामले मेम 3 जुलाई को सुनवाई करेगा बिहार सरकार वहां पर अपना पक्ष रखे, मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सर्वे कर बिहार सरकार लोगों के निजी डेटा को कैसे संरक्षित करेगी, इस पर सरकार ने कहा कि निजता को संरक्षित करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है, सरकार ने इसकी तैयारी कर रखी है,
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सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने कहा कि मामले में हाईकोर्ट ने पूरे पक्ष को नहीं सुना और तत्काल रोक लगा दी, बिहार सरकार ने कहा सर्वे का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, 10 दिन का समय दिया जाए, ताकि सर्वे पूरा किया जा सके, बिहार सरकार ने कहा कि बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारी को सर्वे के काम पर लगाया गया है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सब कुछ रुक गया है, दरअसल बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिस आदेश में पटना हाईकोर्ट ने बिहार में हो रहे जातीय गणना सर्वे पर अंतरिम रोक लगाई थी
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