केंद्र सरकार ने जारी कीं अनलॉक-4 की गाइडलाइन, मेट्रो को अनुमति और स्कूलों पर ये फैसला

दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें 7 सितंबर से देशभर में मेट्रो चलाने की शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद ही रहेंगे, वहीं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल भी अभी बंद रहेंगे। चुनावी माहौल को देखते हुए 21 सितंबर के बाद रैली की अनुमति दी जा सकती है।

आपको बता दें, अनलॉक-4 की गाइडलाइन सितंबर तक रहेंगी लागू। गृह मंत्रालय ने ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि-

➡7 सितंबर से देशभर में मेट्रो चलेगी

➡स्कूल और कॉलेज अभी बंद रहेंगे

➡शर्तों के साथ मेट्रो चलाने की अनुमति

➡सिनेमा हॉल,स्वीमिंग पूल अभी बंद रहेंगे

➡21 सितंबर के बाद रैली की जा सकती है

➡सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रैली हो सकेगी

➡रैली में 100 लोगों को ही अनुमति मिलेगी

➡धार्मिक आयोजन में 100 लोग जा सकेंगे

➡21 सितंबर से धार्मिक आयोजन पर ढील

अनलॉक-4 में 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी,लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे। ऐसे समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कुछ विशेष मामलों को छोड़कर अभी भी बंद रहेंगे।

इसके साथ ही कंटनेमेंट जोन से बाहर कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।

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