Manipur News: मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में छह महीने के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा एक्ट) लागू कर दिया गया है। अफस्पा एक्ट केंद्र के अनुमोदन पर अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों को व्यापक शक्तियां और अभियोजन से छूट देता है।केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अफस्पा के तहत किसी विशेष राज्य या कुछ क्षेत्रों को “अशांत” घोषित किया जाता है। इसे छह महीने के लिए नागालैंड के आठ जिलों और मणिुपर के पांच जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया है।
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इन पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद एक अप्रैल से छह महीने के लिए अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और राज्य के नामसाई जिले के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में भी कानून को बढ़ा दिया गया।अफस्पा एक्ट की आलोचना एक कठोर कानून के रूप में की जाती है। इस एक्ट के जरिए अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और यदि वे जरूरी समझे तो गोली चलाने के भी अधिकार मिलता है।
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मणिपुर से संबंधित अधिसूचना में कहा गया है, “केंद्र सरकार मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 से मिली शक्तियों के आधार पर पांच जिलों के तेरह पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य को एक अप्रैल 2025 से छह महीने की अवधि के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करती है, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता।”मणिपुर के वे पुलिस स्टेशन क्षेत्र जहां अफस्पा लागू नहीं होगा। उनमें इम्फाल, लम्फाल, सिटी, सिंगजामेई, पाटसोई, इम्फाल पश्चिम जिले में वांगोई, पोरोम्पैट, हेइंगंग, इम्फाल पूर्वी जिले में इरिलबुंग, थौबल जिले में थौबल और बिष्णुपुर जिले में बिष्णुपुर और नामबोल और काकचिंग जिले में काकचिंग शामिल हैं।
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