प्रदेश की BJP सरकार अग्निवीरों को भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एस.पी.ओ. के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत Horizontal आरक्षण प्रदान करेगी। CM सैनी ने कहा PM मोदी द्वारा 14 जून, 2022 को ‘अग्निपथ’ योजना लागू की गई। जिसके तहत भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। इन अग्निवीरों को ग्रुप-B और C में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी।
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इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रतिमाह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है, तो सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये वार्षिक की सब्सिडी देगी। यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है, तो सरकार उसे 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी,अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। और सरकारी विभागों, बोर्डों निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक्स स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी।
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वहीं किसानों व छोटे व्यापारियों की मिट्टी निपटान से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए CM ने पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के शुरू हो जाने से न केवल किसान व छोटे व्यापारी बल्कि गांव के रेहड़ा व बुग्गी वाले किसानों को भी राहत मिलेगी। घर बैठे ही मिट्टी के प्रयोग से संबंधित परमिट प्राप्त कर सकेंगे। उसे इसके लिए भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जिस गांव में साधारण मिट्टी का उत्खनन किया जाएगा, उस गांव के सरपंच अथवा ग्राम सचिव से NOC लेनी जरूरी होगी।
भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मारकर भागना मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित Compensation स्कीम 2022, 25 फरवरी, 2022 को अधिसूचित की गई है। CM सैनी ने कहा कि हम हरियाणा में भी भारत सरकार की इस योजना को लागू कर रहे हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश में यातायात दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देगी और निशुल्क उपचार की भी सुविधा प्रदान करेगी। इस खर्च का वहन हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा। इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और टक्कर मारकर भागने वाले मोटर वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी।
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