Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकातें करने की मांग की गई थी। उनकी याचिका का जेल अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने विरोध किया था।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
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इस याचिका का तिहाड़ जेल के अधिकारियों के वकील ने भी विरोध किया है। उनका कहना है कि जेल के नियम के अनुसार केवल दो बार ही वकीलों से मुलाकात की इजाजत है। उधर, केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो अतिरिक्त मुलाकात की मांग विशेष परिस्थितियों को देखते हुए की गई हैं।सीएम केजरीवाल की ओर से ये कहा गया है कि उनके खिलाफ 35 मामले पेंडिंग हैं और इसलिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त मुलाकात की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील रमेश गुप्ता पेश हुए।
इससे पहले निचली अदालत ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था जिसके खिलाफ केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि आवेदन विचारणीय नहीं है, क्योंकि ये निष्फल हो गया है, क्योंकि आरोपी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब ईडी की हिरासत में नहीं है। हालांकि, केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।