Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल सहित अन्य को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को CBI ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

Delhi Excise Policy Case: सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एजेंसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर कर विशेष न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दूसरे आरोपियों को शराब नीति मामले में बरी किया गया है। De lhi Excise Policy Case:

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सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने विशेष न्यायालय की ओर से आरोप तय करते समय अनदेखी किए गए कई बिंदुओं को उठाया है।सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में तत्काल अपील करने का फैसला किया है क्योंकि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया है या उन पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है।” Delhi Excise Policy Case:

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विशेष अदालत ने शुक्रवार को केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए बरी कर दिया।इस मामले में जिन 21 लोगों को क्लीन चिट दी है, उनमें तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता भी शामिल हैं।विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जांच में हुई कमियों के लिए सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और सिसोदिया तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता।सीबीआई राष्ट्रीय राजधानी के लिए पूर्व आम आदमी पार्टी (एएपी) सरकार की अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। Delhi Excise Policy Case:

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