Delhi News: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किया है कि अब गाड़ियों पर रंग कोडिट ईंधन स्टीकर लगाना जरूरी होगा। अब दिल्ली में गाड़ियों पर ईंधन के प्रकारों की पहचान के लिए रंग-कोडित स्टिकर लगाना होगा। निर्देश में कहा गया है कि गाड़ी मालिकों को अब क्रोमियम-आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना होगा।
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ये नियम एक अप्रैल, 2019 से प्रभावी नए वाहनों और 31 मार्च, 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों दोनों पर लागू होगा। पुराने वाहनों के मालिकों को स्टिकर लगाने के लिए अपने गाड़ी के डीलरों से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
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इसके अलावा, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट या परिवहन विभाग के पोर्टल से ईंधन-आधारित रंग-कोडित स्टिकर के साथ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ऑनलाइन भी बुक की जा सकती है। आदेशों का पालन ना करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। स्टिकर में रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण अथॉरिटी, लेजर-ब्रांडेड पिन और वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर की भी जानकारी होती है।