Delhi: दिल्ली (Delhi) की एक ट्रायल कोर्ट ने बुधवार 3 अप्रैल को एएपी नेता संजय सिंह को निर्देश दिया कि वे उत्पाद शुल्क “घोटाला” मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मंगलवार 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय सिंह को तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश पारित करने से पहले ये निर्देश दिए।
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जज ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा करने, दिल्ली छोड़ने से पहले अपने कार्यक्रम के बारे में सूचित करने और अपनी फोन लोकेशन हमेशा चालू रखने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उनकी पत्नी इस मामले में सियोरिटी होंगी। जज ने संजय सिंह को दो लाख रुपये के निजी बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया।
एएपी नेता संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि आज यानी 3 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने बेल की जो कंडीशन है वो ये है कि उसमें सबसे पहले तो दो लाख रुपये का सियोरिटी अमाउंट ऑफ वन सियोरिटी वो निर्धारित किया है। दूसरा उनके पासपोर्ट को कोर्ट ने कहा है कि आप इनको कोर्ट में डिपॉजिट करेंगे और कंट्री आप लीव नहीं करेंगे मतलब कि देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। पर जो तीसरा कंडीशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई थी कि इस केस में जो आपकी भूमिका है उसको लेकर जो है आप कोई बात नहीं करेंगे।जो सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन है वो यहां पर भी है और चौथी कंडीशन जो कोर्ट ने लगाई है वो है, उसमें ये कहा गया है कि आप अगर कहीं पर बाहर जाते हैं तो आपका जो शेड्यूल है वो आप इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को शेयर करेंगे।