ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर सस्पेंस कायम, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाली सुनवाई

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Gyanvapi Mosque: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर स्थित कथित शिवलिंग को छोड़कर वुजूखाना क्षेत्र का एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार 24 फरवरी को सुनवाई टाल दी।

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बता दें, उच्चतम न्यायालय के 12 दिसंबर के निर्देश के मद्देनजर इस मामले में सुनवाई टाली गई। उच्चतम न्यायालय ने देशभर की अदालतों से धार्मिक स्थलों से संबंधित मुकदमों में आदेश पारित करने से मना किया है। ये आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की ओर से वाराणसी की अदालत में वादी राखी सिंह की तरफ से दायर पुनरीक्षण याचिका पर पारित किया गया। वाराणसी की जिला अदालत के 21 अक्टूबर, 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए ये पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। Uttar Pradesh

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निचली अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वेक्षण का आदेश देने से मना कर दिया था। सोमवार 24 फरवरी को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, अदालत को बताया गया कि ये मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है जिस पर अप्रैल, 2025 के पहले हफ्ते सुनवाई किए जाने की संभावना है।

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