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सिब्बल ने दलील दी, ”मेरा मामला अरविंद केजरीवाल के आदेश के अंदर आता है और मुझे चुनाव प्रचार के लिए जमानत की जरूरत है।” इस पर बेंच ने कहा कि इस हफ्ते काम ज्यादा है और बहुत सारे मामले हैं।पहले कोर्ट ने तारीख बदलने में अनिच्छा जाहिर की, लेकिन सिब्बल और सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी के अनुरोध पर तारीख बदलकर 17 मई कर दी गई।सोरेन ने उनकी याचिका खारिज करने के झारखंड हाई कोर्ट के तीन मई के आदेश को चुनौती दी थी।
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उन्होंने याचिका पर कोर्ट का फैसला आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत भी मांगी थी।गौरतलब है कि केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी।उन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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