हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत ,जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

Hemnat Soren
Hemnat Soren: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय से कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 17 मई तक जवाब मांगा।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच को इस केस की सुनवाई 20 मई को करनी थी, लेकिन अब इसे 17 मई कर दिया गया है।सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के ये कहने के बाद तारीख बदली गई कि तब तक चुनाव खत्म हो जाएंगे और लंबी तारीख होने पर ये मामला पूर्वाग्रह से ग्रस्त लगेगा।

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सिब्बल ने दलील दी, ”मेरा मामला अरविंद केजरीवाल के आदेश के अंदर आता है और मुझे चुनाव प्रचार के लिए जमानत की जरूरत है।” इस पर बेंच ने कहा कि इस हफ्ते काम ज्यादा है और बहुत सारे मामले हैं।पहले कोर्ट ने तारीख बदलने में अनिच्छा जाहिर की, लेकिन सिब्बल और सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी के अनुरोध पर तारीख बदलकर 17 मई कर दी गई।सोरेन ने उनकी याचिका खारिज करने के झारखंड हाई कोर्ट के तीन मई के आदेश को चुनौती दी थी।

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उन्होंने याचिका पर कोर्ट का फैसला आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत भी मांगी थी।गौरतलब है कि केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी।उन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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