Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के शिमला में नगर आयुक्त ने शनिवार को गैरकानूनी तरीके से बनी संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को दो महीने में गिराने का आदेश दिया और गिराने का खर्च वक्फ बोर्ड को खर्च करना होगा।मामले में मुस्लिम कल्याण समिति ने हलफनामा देकर गैरकानूनी हिस्से को खुद गिराने की पेशकश की थी।
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आयुक्त कार्यालय ने कहा कि गिराने का काम वक्फ बोर्ड की कीमत पर किया जाएगा।वक्फ बोर्ड के वकील बीएस ठाकुर ने बताया कि मस्जिद के बाकी बचे दो फ्लोर (ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर) को लेकर कमिश्नर ऑफिस 21 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा।हिंदू संगठन मस्जिद के गैरकानूनी निर्माण का विरोध कर रहे हैं और अवैध मंजिलों को गिराने की मांग कर रहे हैं।
बी.एस. ठाकुर, वकील, वक्फ बोर्ड- मुस्लिम कल्याण समिति के अध्यक्ष ने जो हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक उन्होंने खुद कहा था कि वे मस्जिद की तीन मंजिलों को गिरा देंगे, अदालत ने आदेश दिया है कि वक्फ बोर्ड इसे खुद अपने खर्च पर गिराएगा। बाकी हिस्से पर उचित समय पर फैसला किया जाएगा। अगली सुनवाई की अगली तारीख 21 दिसंबर, 2024 है।”
जगत पाल, याचिकाकर्ता के वकील- कमिश्नर साहब ने कहा कि मुस्लिम कल्याण समिति के अध्यक्ष के आवेदन के मुताबिक उन्होंने कहा था कि हम (मस्जिद की) ढाई मंजिल को रिमूव करेंगे लेकिन कोर्ट ने कहा कि ढाई मंजिल नहीं बल्कि तीन मजिल इनको गिराने का आदेश दिए हैं और वो भी दो महीने के भीतर और सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा कि इन्होंने गलती मान ली है तो पूरी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी।”