Amit Shah on Kejriwal: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर कहा कि अगर सीएम केजरीवाल सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत क्लीन चिट है, तो कानून के संबंध में उनकी समझ खराब है।
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गृह मंत्री ने कहा मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं एक अंतरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव के प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर इसके बाद उन्होंने अपने बयान में संशोधन किया कि मुझे बेल दिया जाए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए एक तारीख तक का बेल दिया गया है और दो तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं, तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है।”
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतीशबाजी कर केजरीवाल का स्वागत किया।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना होगा और वापस जेल जाना होगा।बेंच ने केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए।
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