(अजय पाल)- भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई की शाम से 2000 हजार रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की। इसके तहत 23 मई से 30 सितंबर 2023 के दौरान 2000 रुपए के नोटों को बैंकों में जमा या बदला जा सकता है।
आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार आप 23 मई से नोट बदलने के लिए बैंक जा सकते हैं। लेकिन अगर नोट फर्जी निकले तो क्या होगा? हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास कोई फेक नोट मिलता है तो क्या बैंक आपके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है ?
Read also –केंद्र सरकार के अध्यादेश के बाद LG की पावर वापस, दिल्ली सरकार ने कहा – SC के आदेश की अवमानना
जानिए फेक नोट मामले में आरबीआई की गाइडलाइन ?
आरबीआई ने अनुसार फर्जी नोटों के लिए बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है। अगर बैंकों को 2000 रुपये का नकली नोट मिलता है, तब उन्हें तुरंत एक्शन लेना होगा। आरबीआई के मुताबिक सभी बैंकों को 2000 रुपये के नोटों की जांच करनी होगी। अगर बैंक को कोई फेक नोट मिलता है तब ग्राहक को उस नोट की वैल्यू नहीं दी जाएगी ,इसी के साथ नोट पर फर्जी नोटों की मुहर लगाई जाएगी ।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter. Total Tv App
