(देवेश कुमार): दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की तकरार के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच आज अहम बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने साथ संविधान की कॉपी, जीएनसीटीडी एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा एलजी के पास इंडिपेंडेंट आर्डर पास करने की आजादी नहीं है।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार और तेज होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल वीके सक्सेना कि आज अहम बैठक हुई है। उप राज्यपाल सचिवालय में करीब 1 घंटे यह बैठक चली है। दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच मौजूदा चल रहे विवाद और अधिकारों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री अपने साथ संविधान की कॉपी, जीएनसीटीडी एक्ट, टीबीआर, एजुकेशन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री ने बताया कि एलजी के पास पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर पर निर्णय लेने का अधिकार है बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सड़क और सभी दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन एलजी सरकार के काम में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का हवाला देते हुए कहा कि एलजी के पास इंडिपेंडेंट आर्डर पास करने की आजादी नहीं है, बावजूद इसके एलजी आदेश देते हैं। एलजी सुप्रीम कोर्ट की इसे राय बता रहे हैं और कहा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं किसी भी ऑफिसर को कोई भी आर्डर दे सकता हूं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने उनसे अपील की है कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं, आप चुनी हुई सरकार के काम मत रोकिए।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था की एलजी के पास कोई भी फाइल नहीं जाएगी तो 3 साल दिल्ली सरकार बहुत अच्छी चली। लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने के लिए जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे, जिसके बाद फिर से फाइल एलजी के पास जाने लगी जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है।
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बहरहाल उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच करीब 1 घंटे चली इस बैठक से कोई नतीजा फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हम जनता के काम रुकने नहीं देंगे। उनमें देरी हो सकती है, लेकिन काम नहीं रुकेंगे। हम एलजी के पास भी जाएंगे, हम सड़क पर भी उतरेंगे, अफसरों से भी बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो उप राज्यपाल के पैर भी पकड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने उप राज्यपाल को एक अच्छा संवैधानिक सलाहकार रखने की भी सलाह दी है।
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