प्रदीप कुमार की रिपोर्ट– देश में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वैरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने प्रतिबंध और भी कड़े कर दिए हैं।
अब विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को एक सप्ताह के अनिवार्य क्वारंटीन से गुजरना होगा।केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।यात्रियों के लिए होम क्वारंटीन का नियम आज से लागू हो गया है।
नए नियम के तहत विदेशी यात्रियों को सात दिनों के लिए होम क्वारंटीन से गुजरना होगा। भारत आगमन के आठवें दिन उनका आरटी–पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उन्हें कहीं आने–जाने की छूट है। वहीं पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस नियम से छूट दी गई है। अगर उनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं, तभी उनका टेस्ट किया जाएगा।
नए संशोधित आदेश के मुताबिक विदेश यात्रा से आए यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।
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आदेश में कहा गया है कि विदेश से आने वाले यात्रियों को आठवें दिन की गई कोरोना जांच की रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिससे संबंधित राज्य यात्री पर निगरानी रख सके। आगे कहा गया है कि अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो यात्री सात दिन तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे और लक्षणों की जांच करेंगे। वहीं पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर यात्री के सैंपल को जीनोम सिक्वेसिंग के लिए भेजा जाएगा।
दरअसल कोना संक्रमण की चुनौती के चलते भारत ने कई देशों को एट रिस्क सूची में रखा है। यहां से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर कोरोना जांच करानी होगी। एयरपोर्ट से बाहर जाने या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के लिए उन्हें कोरोना जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा।
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