Indian Flag Rules: स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के मौके पर आजादी का जश्न मनाने के लिए अब हर तरफ बाजार में झंडे बिकने शुरू हो गए है.वहीं पीएम मोदी की और से शुरू किए गए ‘हर घर तिरंगा ‘ अभियान में भी लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे है.इस अवसर पर लोग अपनी गाड़ीयों और घर पर तिरंगा लगा रहे है. राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम भी होते है जिने फॉलो कर बेहद ही जरूरी होता है. इस नियमों के हिसाब से ही तिरंगे को फहराया जा सकता है.
आपको बता दें कि कार पर तिरंगा लगाने को लेकर कुछ नियम है जिनमें भारत के कुछ लोगों को ही गाड़ी पर तिरंगा लगाने की परमिशन दी गई है.आज हम आपको इस आर्टिकल में बताते है कि आखिर कौन लोग कार पर झंडा लगा सकते है.भारत में तिरंगा फहराने से जुड़े सारे नियम-कायदे फ्लैग कोड 2002 के तहत आते है.
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ये फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 से लागू है. – 2002 से पहले तिरंगा फहराने के नियम एम्बलेम्स एंड नेम्स एक्ट, 1950 और प्रिवेन्शन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत आते थे. कार में झंडा दाईं तरफ लगा होना चाहिए. अगर किसी गणमान्य व्यक्ति के साथ दूसरे देश के भी गणमान्य व्यक्ति होते हैं तो इस स्थिति में कार में दाईं तरफ भारत का झंडा और बाईं तरफ दूसरे गणमान्य व्यक्ति के देश का झंडा लगाना चाहिए.
कौन लगा सकता है झंडा?- फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल और उप-राज्यपाल, विदेशी दूतावास के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य कैबिनेट मंत्री झंडा लगा सकते हैं. इनके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उप-सभापति, राज्य विधानपरिषदों के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष आदि झंडा लगा सकते हैं.