Karnataka: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने सोमवार यानी आज 19 अगस्त को हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। इस याचिका में उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाले मामले में उनके खिलाफ मुकदमे को मंजूरी देने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को चुनौती दी है। Karnataka:
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मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि राज्यपाल ने ये आदेश बिना सोचे-समझे, वैधानिक आदेशों का उल्लंघन करते हुए जारी किया है। इसके साथ ही सिद्दारमैया ने राज्यपाल पर आरोप लगाया की ये फैसला मंत्रिपरिषद की सलाह समेत भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत जरूरी संवैधानिक सिद्धांतों के उलट जारी किया गया है। सीएम सिद्दारमैया ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत, मंजूरी देने संबंधी 16 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है।
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बता दें, सिद्दारमैया ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन याचिका दायर करने की जानकारी देते हुए कहा, माननीय राज्यपाल का फैसला कानूनी रूप से अस्थिर और गलत है। इसलिए याचिकाकर्ता ने 16 अगस्त 2024 के विवादित आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए ये याचिका दायर की है।
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