CM Siddaramaiah Latest News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लोकायुक्त की एफआईआर का संज्ञान लेकर जल्द ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के साथ ही कुछ और लोगों के खिलाफ मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी।मैसूरु स्थित लोकायुक्त पुलिस प्रतिष्ठान ने 27 सितंबर को दर्ज प्राथमिकी में सिद्दारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू को नामज़द किया है।
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लोकायुक्त पुलिस को जांच के आदेश- स्वामी ने देवराजू से ज़मीन खरीदकर उसे पार्वती को गिफ्ट में दिया गया था। पिछले हफ्ते बेंगलुरू की एक विशेष अदालत ने इस मामले में सिद्दारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस को जांच के आदेश दिए थे जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी।सिद्दारमैया पर एमयूडीए की तरफ से उनकी पत्नी बी.एम. पार्वती को 14 जगहों के आवंटन में अनियमितता के आरोप हैं।
CM सिद्दारमैया पर लग सकती है धाराएं – हाई कोर्ट ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत की तरफ से वरिष्ठ कांग्रेस नेता के खिलाफ एमयूडीए की ओर से उनकी पत्नी को 14 भूखंडों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने की मंजूरी दिए जाने के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके एक दिन बाद विशेष अदालत के जज का एफआईआर दर्ज करने संबंधी आदेश आया।ईडी अपनी प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) में सिद्दारमैया के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराएं लगा सकता है।
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CM सिद्दारमैया बोले नहीं इस्तीफा देंगे – सूत्रों ने बताया कि ईडी लोकायुक्त पुलिस की एफआईआर की स्टडी कर रही है।प्रक्रिया के मुताबिक, ईडी को पूछताछ के लिए आरोपितों को बुलाने और यहां तक कि जांच के दौरान उनकी संपत्ति कुर्क करने का अधिकार है।सिद्दारमैया (76) ने पिछले हफ्ते कहा था कि उन्हें एमयूडीए मामले में निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष उनसे “डरा हुआ” है। उन्होंने ये भी कहा कि ये उनके खिलाफ पहला ऐसा “राजनैतिक मामला” है। उन्होंने ये भी दोहराया कि मामले में उनके खिलाफ अदालत की तरफ से जांच के आदेश दिए जाने के बाद भी वे इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि वह कानूनी रूप से मुकदमा लड़ेंगे।
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