नई दिल्ली(देवेश कुमार): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ओमिक्रॉन को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि ओमिक्रॉन वैरिएंट से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं की जानी चाहिए, उन्होने ये भी कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से ग्रेप (ग्रेडड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) लागू हो रहा है।
केजरीवाल ने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर सबसे बड़ी बात, ये सामने आई है कि, इसके लक्षण बहुत हल्के हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ रही, ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन अगर लापरवाही करेंगे तो कोरोना नहीं छोड़ेगा, घर से निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं, मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि इस बार आपकी सरकार भी 10 गुना तैयार है।
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सीएम ने अपील की है, कि मैं कई दिनों से बाजारों की तस्वीर देख रहा हूं, कि बेतहाशा भीड़ जुट रही है, अगर इसी तरह चला तो कोरोना फैलने का डर बना रहेगा, इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, कि सार्वजनिक स्थानों और भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, ऐसी जगहों पर आप मास्क लगाना अनिवार्य भी होगा, केजरीवाल ने ये भी बताया कि हमने कुछ दिन पहले एक ग्रेप प्रणाली तैयार की थी, जिसके तहत आज से कुछ चीजों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ये पाबंदियां आपकी भलाई के लिए लगाई जा रही है, मैं जानता हूं कि आप इन पाबंदियों से 2 साल से थक चुके हैं, लेकिन ये आपकी सुरक्षा के लिए है, पर आपको इसका पालन करना ही होगा।
सीएम ने कहा, ओमिक्रॉन से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, वह घर में ही ठीक हो रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है जिम्मेदार बनने की जरूरत है, हम हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं, अगर कोई खतरे की बात होगी, चिंता की बात होगी तो हम आपको आकर सबसे पहले बताएंगे, आप बस घर से निकलने से पहले मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार-बार हाथ जरूर धोएं।
GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के अंदर कई पाबंदियां लागू , जानिए
- नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू होगा
- वीकेंड कर्फ्यू नहीं लागू होगा
- ऑड-इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल खुलेंगी
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे
- बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक
- रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक
- होटल खुले सकेंगे, होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे
- सलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले सकेंगे
- स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे
- शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी
- सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी भी पर रोक
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लोगो को अनुमति नहीं होगी
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