Kerala Story 2 : एकल न्यायाधीश द्वारा ‘द केरल स्टोरी 2-गोज बियॉन्ड’ फिल्म की रिलीज पर 15 दिन के लिए रोक लगाने के कुछ घंटों बाद, केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को अंतरिम आदेश के खिलाफ एक अपील पर विचार किया और इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पी वी बालकृष्णन की पीठ ने देर शाम की गई सुनवाई में टिप्पणी की कि फिल्म के प्रमाणन का विरोध करने संबंधी याचिकाएं जनहित याचिका की प्रकृति की थीं और सवाल उठाया कि एकल न्यायाधीश इसकी सुनवाई कैसे कर सकते हैं।
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हालांकि पीठ ने अदालत में निर्माता द्वारा मांगे गए किसी भी अंतरिम आदेश को पारित नहीं किया।पीठ ने फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की ओर से विस्तृत दलीलें सुनीं, जिन्होंने एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।फिल्म निर्माताओं ने दावा किया कि यह फिल्म केरल राज्य या किसी भी धार्मिक समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाती या बदनाम नहीं करती है। Kerala Story 2 Kerala Story 2 Kerala Story 2
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फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने अदालत को बताया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने भी पाया कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को बदनाम करता हो।उन्होंने दलील दी, ‘‘फिल्म केवल एक सामाजिक बुराई को दर्शाती है।’’ वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि यदि फिल्म की रिलीज रोक दी जाती है, तो इससे निर्माताओं को आर्थिक रूप से काफी नुकसान होगा’’ क्योंकि यह फिल्म 27 फरवरी को भारत में 1,500 सिनेमाघरों और विदेशों में 300 से अधिक सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली है। Kerala Story 2 Kerala Story 2 Kerala Story 2
