Kolkata Rape-Murder Case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप-हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने संजय रॉय को उमक्रैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देना का भी फैसला सुनाया है। Kolkata Rape-Murder Case
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दरअसल, संजय रॉय पर रेप और हत्या का आरोप साबित होने के बाद कोर्ट में सजा पर बहस चल रही थी। इस दौरान संजय रॉय ने आरोप लगाया कि उन्हें दस्तावेजों पर जबरन साइन कराए गए। जज ने उनसे कहा कि वे दोषी हैं और रेप की धारा में उन्हें आजीवन कारावास मिल सकता है, जबकि हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। सीबीआई के वकील ने फांसी की सजा की मांग की, कहा कि इस कांड से पूरा देश हिल गया था और सजा से समाज में विश्वास आएगा। दोषी को फांसी की सजा मिले, इससे समाज का विश्वास बहाल करना होगा। माता-पिता ने अपनी बच्ची को खो दिया।
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बता दें, सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत आरजी-कर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में दोषी पाए गए संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है साथ ही पीड़िता के परिवार को 17 लाख मुआवजा देने का फैसला भी सुनाया है।