शराब नीति: संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली HC ने फैसला सुरक्षित रखा

(अवैस उस्मानी):शराब नीति मामले में संजय सिंह की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED ने संजय सिंह की अर्ज़ी का विरोध किया। ED ने कहा कि संजय सिंह न्यायिक हिरासत में है ऐसे में  संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई के अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। ED ने कहा कि यह ऐसा केस नहीं हैं जहां गिरफ्तारी के लिए लिखित ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं दिया गया। ED ने कहा कि संजय सिंह के कोई मूल अधिकार का हनन नहीं हुई है संजय सिंह की याचिका खारिज होनी चाहिए। ED ने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा है कि उसने संजय सिंह का नाम पहले क्यों नहीं लिया था। ED ने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा है कि संजय सिंह प्रभावशाली आदमी है, इसलिए डर के चलते  दिनेश अरोड़ा ने अपने पहले दिए बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया। ED ने कहा कि दिनेश अरोड़ा का असली बयान जो ED के दफ्तर में मौजूद था, उसकी फोटो संजय सिंह के पास मिली।

संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में ED ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है, इसकी गतिविधि किसी भी रूप में हो सकती है, इसके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप मुख्य अपराध में शामिल हों।ED ने कहा कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा है कि संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात कराई थी। ED ने कहा कि पहले चार्जशीट में चार जगहों पर संजय सिंह का नाम था जिसमें से सिर्फ एक जगह पर संजय सिंह का नाम गलती से लिख गया था लेकिन बाद में उस गलती में सुधार कर दिया गया था। ED ने कहा कि संजय सिंह का यह कहना कि जांच एजेंसी ED को नोटिस भेजने की वजह से गिरफ्तार किया गया है यह सही नहीं हैं, शराब नीति में संजय सिंह की संलिप्ता केस में काफी पहले ही सामने आ गई थी।

Read also-Delhi NCR Rapid Rail: मरीज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष कोच और लिफ्ट की व्यवस्था

ED ने कहा कि जिन बयानों में सजंय सिंह का ज़िक्र है वह बयान संजय सिंह के ED को नोटिस भेजने के बहुत पहले दर्ज किए गए थे। ED ने कहा कि अमित अरोड़ा ने 21 मार्च 2023 को और अंकित गुप्ता मार्च 2023 को बयान दिया था यह बयान संजय सिंह के ED को नोटिस भेजने से बहुत पहले दिया गया था। ED ने कहा कि संजय सिंह का यह कहना गलत है कि उन्होंने  एजेंसी को नोटिस भेजा इस लिए उनको गिरफ्तार किया गया। ED ने कहा कि संजय सिंह के घर पर छापेमारी के दौरान 3 पेज का दस्तावेज़ मिला था जो अरेस्ट मेमो में भी शामिल है, संजय सिंह पर सीधे  तौर पर रिश्वत की रकम लेने का मामला बनता है।ED ने हाई कोर्ट में संजय सिंह की गिरफ्तारी के आधार के दस्तावेज़ को पढ़ते हुए कहा कि विजय नायर के इशारे पर समीर महेंद्रू से संजय सिंह को 3 करोड़ रुपये लिया था,  रिश्वत के मामले में संजय सिंह की भूमिका दिखती है।
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी शक्ति के दुरुपयोग का उत्कृष्ट मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग कानून दुरुपयोग का साधन नहीं बन सकता है , अगर जांच एजेंसी को ऐसी छूट दी जाती है तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। संजय सिंह के वकील ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता है। संजय सिंह की गिरफ्तारी अवैध, दुर्भावनापूर्ण थी संजय सिंह के वकील ने कहा उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग किया। संजय सिंह के वकील ने कहा कि संजय सिंह ने हमेशा जांच में सहयोग किया है।  चार्जशीट में गलती से उनका नाम आने के बाद उन्होंने जांच एजेंसी को मानहानि का लीगल नोटिस  भेजा था और  उन्होंने अपनी गलती मानी थी। संजय सिंह के वकील ने कहा अब उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया जांच एजेंसी अब कह रही है कि  दिनेश अरोड़ा के आदमी ने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया लेकिन किसी ने नहीं देखा,  न कोई तारीख, न कोई समय, किसको कैश मिला कुछ नहीं बता रही।

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana TwitterTotal Tv App 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *