Love Jihad Bill: यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाज से जुड़ा बिल पास हो गया है। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है। बेल मिलने में भी तमाम शर्तें लगाई गई।लव जिहाद बिल में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं।बिल को उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक नाम दिय गया है।यूपी में रहने वाली किसी महिला को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराकर उत्पीड़न की घटना यानी ‘लव जिहाद’ के दोषियों को पहली बार उम्रकैद तक की सजा होगी।
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विधानसभा में लव जिहाद रोकथाम बिल पास- योगी सरकार ने मंगलवार 30 जुलाई को बड़ा फैसला लिया।गुमराह कर शादी करना और अनुसूचित जाति व जनजाति के धर्म परिवर्तन कराने के मामलों में आरोपी को अब आजीवन कारावास की सजा दी जा सकेगी। यूपी विधानसभा में उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। अवैध धर्मांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए यूपी सरकार ने ये निर्णय लिया
अपराध पर लगेगी लगाम –बता दें कि साल, 2021 में इस विधेयक को विधानमंडल से पास कराया गया था और फिर कानून का रूप दे दिया गया था ।इस कानून के मुताबिक 10 साल की सजा का प्रावधान और 50 हजार तक जुर्माना लगाया गया था । लेकिन अब अपराध का दायरा और सजा बढ़ाए जाने का प्रावधान है. लव-जिहाद जैसे अपराधों में आजीवन कारावास (उम्र कैद) की सजा तक का प्रावधान है।
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विपक्ष ने किया बिल का विरोध-उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल सपा ने इस विधेयक पर सवाल उठाए । सपा नेता फखरुल हसन चांद ने कहा बीजेपी रेवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। वह पेपर लीक और बेरोजगारी के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती । फखरुल हसन ने कहा ये केवल ध्यान भटकाने वाले मुद्दे है । इनसे लोगों का कोई फायदा नहीं होगा ।