Maharashtra: मुंबई अदालत ने अडाणी समूह को निविदा दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

Maharashtra: मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई में धारावी झुग्गी बस्ती पुनर्विकास परियोजना को अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने ये याचिका दायर की थी, जिसमें अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

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अडाणी समूह ने 259 हेक्टेयर धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। 2022 की निविदा प्रक्रिया में 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ उसने इसे हासिल किया था। सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने 2018 की निविदा को रद्द करने और उसके बाद 2022 में अडाणी को निविदा देने को चुनौती दी थी।

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अदालत ने कहा, ‘‘ याचिका में उठाए गए आधारों में दम नहीं है। सरकार के निविदा को रद्द करने और नई निविदा पेश करने के कदम को चुनौती देने में वो विफल रही।’’ Maharashtra

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