Haryana News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करने की मंजूरी दी है।
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इन मुद्दों पर हुई चर्चा- उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने भूमि खरीद नीति, 2025 को भी मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर्स को प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया है. भारत सरकार के विभाग एवं निकाय भी अपनी विकास परियोजनाओं के लिए इस नीति के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया अपना सकेंगे।
सिविल सेवा नियम को मिली मंजूरी- मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई. उन्होंने बताया कि मृतक कर्मचारी के परिवार को दो साल की आवास सुविधा सुनिश्चित की गई है और सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को आवास भत्ता दो वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा। इसके अलावा, परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके दो वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास को बरकरार रख सकता है. बैठक में हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है और ये नियम 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माने जाएंगे।
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सरकारी कर्मचारी पर कही ये बात- सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा क्मयूट की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः बहाल कर दिया जाएगा। इससे पहले 15 साल तक या जब तक ब्याज सहित कम्यूट की गई पेंशन राशि की रिकवरी हो जाए तब तक कटौती का प्रावधान था. यह निर्णय पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने का निर्णय हुआ।
पेंशन का मिलेगा लाभ- यह योजना 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि एक जनवरी, 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्रदान करना है. नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत 25 साल की सेवा पूरी कर चुके राज्य सरकार के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी।
10 या अधिक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए दो लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिला। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के पास एकीकृत पेंशन योजना या मौजूदा एनपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा।