हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद प्रेससवार्ता को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वयन को संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई।एमएमपीएसवाई के तहत, एमएमपीएसवाई पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के अनुसार स्व-घोषणा के आधार पर 2019-20 और 2020-21 के दौरान 8,77,538 परिवारों को 270.84 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। नागरिक संसाधन सूचना विभाग से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 31 जनवरी, 2022 को एमएमपीएसवाई के तहत प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 2,83,772 लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के रूप में 3,54,77,472 वितरित किए गए। बैठक में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच सरस्वती नदी जीर्णोद्धार एवं विरासत विकास परियोजना के तहत 388.16 करोड़ रुपये से आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए 21 जनवरी, 2022 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। आदि बद्री बांध, सोम्ब सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय के निर्माण से 1675 हेक्टेयर मीटर जल का भंडारण होगा, जिससे सरस्वती नदी में 19 क्यूसेक पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की गई। इस विधेयक को अब विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा। इसलिए, इस विधेयक में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है जो गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या शादी द्वारा या शादी के लिए प्रभावित करता है जो इसे अपराध बनाता है। इसलिए मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई है। बैठक में निरसन विधेयक 2021 के मसौदे को मंजूरी दी गई। विधेयक को अब विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। मसौदा विधेयक के अनुसार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ऐसे 20 अधिनियमों को निरस्त किया जाएगा, जो पुराने हैं और अब उपयोग में नहीं हैं। विभागीय समिति ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विभिन्न पुराने एवं अप्रचलित अधिनियमों को निरस्त करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इससे डिस्टिलरीज़ द्वारा शराब के अवैध उत्पादन पर रोक लगेगी। संशोधन के अनुसार, पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 में एक नया नियम 16बी जोड़ा गया है ताकि सभी डिस्टिलरीज़ के लिए स्वयं की लागत पर फ्लो मीटर लगाना अनिवार्य किया जा सके। फ्लो मीटर्स को आबकारी नीति में डिस्टिलरीज के स्तर पर चोरी की संभावना को कम करने के लिए एक प्रभावी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नए नियम 16बी के अनुसार, मास फ्लो मीटर, जो एक पाइप लाइन के माध्यम से गुजरने वाले स्पिरिट के द्रव्यमान प्रवाह को मापने में सक्षम हैं, लाइसेंसधारी द्वारा पाइपलाइनों पर डिस्टिलरी में स्थापित किया जाएगा ताकि पाइपलाइनों से गुजरने वाले स्पिरिट के द्रव्यमान प्रवाह को मापा जा सके।
Read Also मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी, 2 मार्च से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में शाहाबाद चीनी मिल को 60 केएलपीडी एथनॉल संयंत्र की स्थापना के लिए 8.92 करोड़ रुपये का सावधिक ऋण स्वीकृत करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार ने शाहाबाद चीनी मिल में 60 केएलपीडी एथनॉल प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी है। हरको बैंक ने शाहबाद चीनी मिल को 60 केएलपीडी एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए 8.92 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सावधिक ऋण स्वीकृत किया है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कॉडर ग्रुप-बी सेवा नियम-2012, मेवात जिला स्कूल शिक्षा ग्रुप-बी सेवा नियम-2012 और हरियाणा स्कूल शिक्षा ग्रुप-सी राज्य कॉडर सेवा नियम, 2021 में संशोधन करने से संबंधित शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। अब शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा शास्त्री और आचार्य को नियमित बी.एड.और एम.ए. संस्कृत के समकक्ष माना जाएगा। बैठक में खुदरा शराब लाइसेंसधारियों को वर्ष 2020-21 के लिए लाइसेंस शुल्क में 2 करोड़ 19 लाख 56 हजार 524 रुपए की छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैंकों और अन्य एनबीएफआई द्वारा सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दैनिक आधार पर दी जा रही विभिन्न वित्तीय सेवाओं को सुगम/विनियमित करने हेतु एक संस्थागत तंत्र तैयार करने के लिए 15 नए पदों के सृजन के साथ वित्त विभाग के प्रशासनिक विभाग के तहत संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण आईएफसीसी विभाग निदेशालय, हरियाणा को पुनर्जीवित करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में आज हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना के पात्रता मानदंड में संशोधन किया गया है, ताकि उन सत्याग्रहियों को शामिल किया जा सके जो जेल में बंद हुए थे, लेकिन जेलों में उनके कारावास का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। संशोधन के अनुसार यदि कोई सत्याग्रही कैद होने का दावा करता है, लेकिन जेल रिकॉर्ड में उसके कारावास का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो उसे दो सह-कैदियों का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उसके साथ उन्हीं तारीखों या महीनों में जेल में थे, लेकिन शर्त यह है कि किसी एक सह कैदी का जेल रिकॉर्ड उपलब्ध हो और उसके साथ एफआईआर में आवेदक के नाम का उल्लेख हो। अन्य पात्रता मानदंड के साथ-साथ योजना के नियम और शर्तें समान रहेंगी। उन्होंने बताया कि ऐसी जन सुविधाएं, जो 20 वर्षों से अस्तित्व में हैं, के लिए बिल की प्रयोज्यता को सीमित करने के लिए एक खंड शामिल करने के उपरांत ‘हरियाणा जनसुविधापरिवर्तन निषेध बिल,2022 तैयार करने के संबंध में प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में हरियाणा अग्निशमन सेवा नियम 2016 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले हरियाणा निवासी स्वर्गीय ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डïर के परिवार के सदस्यों को 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के एक प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter.
