(अवैस उस्मानी ): मेयर चुनाव में लगातार हो रही देरी को लेकर आप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने आप की याचिका पर दिल्ली के उप राज्यपाल के दफ़्तर, प्रोटॉम स्पीकर सत्य शर्मा, दिल्ली सरकार और MCD कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पर सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मेयर पद के चुनाव में हो रही देरी की लेकर आप नेता शैली ओबरॉय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है।
आप मेयर उम्मीदवार डॉ शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेयर चुनाव को लेकर पांच मांग किया है। आप ने याचिका में मांग किया कि पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को पद से हटाया जाए, एक हफ्ते के अंदर एमसीडी का सदन बुलाया जाए, मेयर चुनाव पूरा होने तक कोई स्थगन नहीं किया जाए, मेयर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव अलग अलग कराया जाए, पहले मेयर चुनाव कराया जाए और फिर बाकी के चुनाव मेयर की अध्यक्षता में हो, नामित पार्षदों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।
याचिका में कहा कि पीठासीन अधिकरी जानबूझ कर मेयर चुनाव में अनिश्चित काल की देरी कर रही है, पीठासीन अधिकारी संविधान के तहत अधिनियमित वैधानिक ढांचे का बार बार उल्लंघन कर रही है। याचिका में कहा उपराज्यपाल ने मंत्रिपरिषद और प्रोटोकॉल का पालन किये बिना MCD के सदन ने वरिष्ठतम सदस्य के बजाए भाजपा नेता को पीठासीन अधिकरी बनाया है।
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दरअसल दिल्ली में महापौर का चुनाव तीसरी बार टलने के बाद आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में महापौर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, सदन की कार्यवाही के दौरान पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने घोषणा की था कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में मनोनीत पार्षद भी वोट करेंगे,पीठासीन अधिकारी के इस फैसले को आप पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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