Narendra Modi: पीएम मोदी को चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका खारिज -जानें कोर्ट ने क्या कहा ?

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Narendra Modi: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एस. सी. शर्मा की बेंच ने याचिकाकर्ता से शिकायत के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा।

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बेंच ने कहा, ‘‘क्या आपने अधिकारियों से संपर्क किया है? आदेश के लिए आपको पहले अधिकारियों से संपर्क करना होगा।’’याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली और मामला वापस लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया गया।सुप्रीम कोर्ट, अधिवक्ता आनंद एस जोंधले के माध्यम से फातिमा की दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने को लेकर चुनाव आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

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कोर्ट ने माना याचिका में कोई दम नहीं सुनवाई  के दौरान जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा याचिका में कोई दम  नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग कानून के अनुसार याचिकाकर्ता की शिकायत पर स्वतंत्र रुप से विचार कर सकता है।अभी वर्तमान याचिका बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है।इन परिस्थितियों में अदालत को वर्तमान याचिका में कोई दम नजर नहीं आता और इसे खारिज किया जाता है।बता दें कि इससे पहले 29 अप्रैल को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया था । जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को छ साल के लिए चुनाव लड़ने  से अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने का मांग की गई थी ।

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