HARYANA NEWS-गुरुग्राम महापंचायत की बैठक में मुसलमानों के बहिष्कार के आह्वान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से मामले में राज्य सरकार को मामले में उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की, याचिका में हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कदम उठाने और हेट स्पीच करने वाले संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग, याचिकाकर्ता की तरफ से वकील कपिल सिब्बल की तरफ से मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले में जल्द सुनवाई को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया
गुरुग्राम महापंचायत की बैठक में मुसलमानों के बहिष्कार के आह्वान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वकील कपिल सिब्बल ने CJI डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले की मेंशनिंग किया, कपिल सिब्बल ने कहा कि गुरुग्राम में जो हुआ वह बेहद गंभीर है, वकील कपिल सिब्बल ने कहा पुलिस को एक फोन करके शिकायत की गई है कि जिसमें कहा गया है कि अगर आप एक समुदाय के लोगों को दुकानों में काम पर रखेंगे, तो आप सभी ‘गद्दार’ होंगे, सिब्बल ने याचिका पर आज ही लंच के बाद सुनवाई की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट से मामले में राज्य सरकार को मामले में उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की, याचिका में हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कदम उठाने और हेट स्पीच करने वाले संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की, याचिका में यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा पुलिस को ऐसी रैलियों की इजाज़त नहीं देने का निर्देश देने की मांग की गई जिसमें हेट स्पीच की संभावना हो,
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि ऐसे संगठन जो सांप्रदायिक वैमनस्य फैला रहे हैं वह भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं, याचिका में कहा कि हिंदू महापंचायत में नेताओं ने मुसलमानों के बहिष्कार और मस्जिदों को बंद कराने का आह्वान किया।
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याचिका में कहा कि ऐसी रैलीयों को रोकने में असफल रहने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, उनसे पूछा जाए कि वह ऐसी रैलियों को रोकने में क्यों विफल रहे, याचिका में उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश जारी करने की मांग किया जिन्होंने इन रैलियों में भाग लिया या नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, याचिका में कहा कि उन इलाकों में सांप्रदायिक उत्पीड़न की आशंका उतपन्न हो गई है, ऐसे में कोर्ट को मामले में तत्काल दखल देने की ज़रूरत है।
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