चुनाव आयोग की सख्ती… सोशल मीडिया पर चुनाव संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य

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Political News: जल्द ही राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को मतदान कराए जाएंगे तो वहीं तनीजे 8 फरवरी के घोषित होंगे। जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे-वैसे राजनीतिक पार्टीयों में सरगर्मिया तेज होती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्टर वार हो रहा है। जिसे देखते हुए सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि यदि वे सोशल मीडिया पर नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें भारी परिणाम भुगतने होंगे।

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दरअसल, चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और मेनिफेस्टो को देखते हुए ये निर्देश दिया है कि वे चुनाव संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करें। आयोग ने यह भी कहा है कि यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर नियमों का उल्लंघन करता है, तो आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। आयोग ने सोशल मीडिया पर चुनाव संबंधी विज्ञापनों के लिए भी नियम बनाए हैं। आयोग ने कहा है कि सभी विज्ञापनों को आयोग की मंजूरी लेनी होगी और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित करने से पहले आयोग की जांच का सामना करना होगा।

बता दें, दिल्ली चुनाव कार्यालय इन दिशानिर्देशों के अनुसार राजधानी में होने वाले चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सोशल मीडिया प्रचार और खर्च पर भी नज़र रखेगा। 2014 में आदर्श आचार संहिता भी सोशल मीडिया पर लागू की गई। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे फेसबुक और Google, ने चुनाव को देखते हुए सामग्री की निगरानी करने का भी आश्वासन दिया था।

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चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी इंटरनेट आधारित माध्यम यानी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, स्नेपचैट आदि वेबसाइटों पर राजनीतिक विज्ञापनों को प्रसारित करने से पहले चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर रक्षा बलों की तस्वीरें, नफरत भरे भाषण, झूठी खबरें और असत्यापित विज्ञापन नहीं डाल सकते। ऐसा कोई भी सामग्री पोस्ट करना मना है जो चुनावों को बाधित कर सकता है या शांति, सामाजिक सद्भाव या सार्वजनिक व्यवस्था पर खतरा बना सकता है।

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