Priyank Kharge on MUDA case: कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खरगे ने मंगलवार को कहा कि सरकार मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की याचिका को खारिज करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।याचिका में साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी गई थी।
मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा, “हम इस मामले को जनता की अदालत और सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। उनके (बीजेपी) पास राज्यपाल, ईडी, आईटी, सीबीआई हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास आंबेडकर का संविधान है।”
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सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे केस- व्यक्तिगत रूप से मैं इस फैसले से ताज्जुब में नहीं हूं क्योंकि केंद्र सरकार के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर राजनैतिक फैसला देने के लिए दबाव डालना आम है। आपने देखा है कि दिल्ली, झारखंड, केरल और तमिलनाडु में क्या हुआ है। कर्नाटक में भी यही हुआ है।हम इस मामले को जनता की अदालत और सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। उनके (बीजेपी) पास राज्यपाल, ईडी, आईटी, सीबीआई हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास आंबेडकर का संविधान है।”
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CM सिद्दारमैया को लगा झटका – कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को झटका देते हुए एक साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) के एक खास इलाके में उनकी पत्नी को 14 साइटों के आवंटन में कथित गड़बड़ियों में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी।