दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीनों आरोपी कोर्ट में पेश, ED ने मांगी 14 दिन की हिरासत

(अवैस उस्मानी): दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड से जुड़ा मनी लांड्रिंग का मामले में ED द्वारा गिरफ्तार तीन लोगों को कोर्ट ने ED हिरासत में भेज दिया। तीनो लोगों को आज राउज़ एवेन्यु कोर्ट में पेश किया गया। राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने ज़िशान हैदर, दाऊद नासिर, जावेद इमाम सिद्दीकी को तीन दिन के लिए 16 नवंबर तक ED हिरासत में भेज दिया। ED ने तीनों आरोपियों की 14 दिन की ED हिरासत की मांग की थी, तीनो लोगों को आज दो दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था ।दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड से जुड़ा मनी लांड्रिंग का मामले में ED द्वारा गिरफ्तार तीन लोगों ज़िशान हैदर, दाऊद नासिर, जावेद इमाम सिद्दीकी को राउज़ एवेन्यु कोर्ट के ड्यूटी MM अरविंद कुमार की अदालत ने 16 नवंबर तक ED हिरासत में भेज दिया।आरोपियों के वकील ने ED हिरासत की मांग का विरोध किया, आरोपियों के वकील ने कहा कि ED ने तीनों लोगों को गैरकानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया है ।

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राउज़ एवेन्यु कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ED के वकील मनीष जैन कहा कि इन लोगों ने अमानतुल्लाह के कहने पर प्रॉपर्टी खरीदी, जिसकी कीमत 13.40 करोड़ रुपए है, ED ने कहा कि तीनों आरोपी मनी लांड्रिंग में शामिल में है, जो पैसा कैश में इस्तेमाल हुआ वह अमानतुल्लाह खान का है, ED ने कहा कि कौसर इमाम सिद्दीकी मिडिल मैन है उसकी डायरी में पैसों के ट्रांजेक्शन के बारे में लिखा हुआ है। ED ने कहा कि जांच अभी बेहद महत्वपूर्ण स्टेज पर है, बीते तीन महीने में कई जगह रेड की गई उसमें कई अहम दस्तावेज़ ज़ब्त किया गया है, ED ने कहा कि तीनों आरोपियों को एक साथ पूछताछ के लिए बुलाया गया था जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है

आरोपियों की तरफ से वकील ने कहा कि उनको 10 नवंबर को सुबह 11 बजे बुलाया गया था और रात भर ED मुख्यालय में रखा गया, सोने नही दिया गया। चेयर पर बैठा कर रखा, परिवार वालों से बातचीत नहीं करने दी गई, आरोपियों के वकील ने कहा कि 9 करोड़ बैंक ट्रांसजेक्शन के ज़रिए दिया गया, 4 करोड़ अभी दिया जाना बाकी है, आरोपियों के वकील ने कहा कि रेड के एक डायरी में कुछ मिला उससे मेरा कोई सम्बंध नहीं है, भले वह डायरी अमानतुल्लाह खान के करीबी के यहां से मिली हो या कहीं और से, आरोपियों के वकील ने कहा कि तीनों लोगो की कानून के मुताबित गैर कानूनी है, तीनो लोगो को हिरासत में भी नहीं रखा जा सकता है आरोपियों के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा यह कह देना की आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया यह गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता हैं, आरोपियों के वकील ने कहा कि 2016 में दर्ज FIR पर 2023 में जांच की जा रही है, किसी डायरी में नाम आ जाने का मतलब यह नहीं है आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, बता दें इससे पहले ED ने 10 अक्टूबर को आप पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर छापेमारी किया था ।

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