(अवैस खान) – 1984 सिख दंगे से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा दंगा मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ CBI द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। राउज़ एवेन्यु कोर्ट में चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर 19 जुलाई को फैसला सुनाएगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI ने कहा जगदीश टाइटलर के चार्जशीट में पर्याप्त सबूत है, CBI के वकील ने कहा कि जगदीश टाइटलर को समन जारी करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। वहीं सुनवाई के दौरान पीड़ितों के वकील HS फुल्का ने कहा कि पीड़ित 38 साल से न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं, हमको खुशी है कि 38 साल बाद जांच सही ट्रैक पर जा रही है, CBI ने सही दिशा में मामले में चार्जशीट दाखिल की है….pulabangash dangane
राउज़ एवेन्यु कोर्ट की स्पेशल MP/MLA ज विधि आंनद गुप्ता की अदालत में सुनवाई के दौरान CBI ने कहा कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुछ नए गवाह है तो पहले के रिकॉर्ड में नही थे। CBI ने कहा 2015 की जांच के आधार पर हमने टाइटलर के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल किया है। CBI ने कहा कि टाइटलर के खिलाफ IPC की धारा 147,148,149, 153A, 188, 109, 302 के तहत चार्जशीट दाखिल किया है। CBI ने वकील ने कहा बताया कि मामले में इससे पहले तीन बार जगदीश टाइटलर को क्लिनचिट दी गई हैं………..pulabangash dangane
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पुलबंगश गुरुद्वारा दंगा मामले से जुड़े दस्तावेज़ कड़कड़डुमा अदालत से कोर्ट में पेश किया गया।कोर्ट ने पूछा कड़कड़डुमा कोर्ट से कितनी फाइल लाई गई है। कोर्ट को बताया गया कि कुल 7 फाइल राउज़ एवेन्यु कोर्ट लाई गई है। कोर्ट ने कहा कि केस से जुड़ी फाइल को हम रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। कोर्ट ने कहा जो दस्तावेज़ कोर्ट में वेश किए गए है उनको पढ़ने के बाद मामले में आगे की सुनवाई करेगी। बता दें सिख दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा मामले में सीबीआई ने 20 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। दरअसल 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर, तत्कालीन सांसद को चार्जशीट में आरोपी के रूप में नामित किया गया है……….pulabangash dangane