नई दिल्ली (रिपोर्ट- प्रदीप कुमार): राज्यसभा में शनिवार को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (दूसरा संसोधन) 2020 विधेयक पास हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया था। विधेयक का प्रस्ताव लाते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि जून के पहले सप्ताह में ही इसे लेकर एक अध्यादेश जारी किया गया था।
मौजूदा महामारी में लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन का फैसला लिया गया था। ऐसे में स्वाभिवक रूप से कारोबार को नुकसान हुआ है। इसके परिणामस्वरूप बाजार पर भी असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा।
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ऐसे में कंपनियों के काम करने के तरीके में आने वाले बाधा को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसी स्थिति में कंपनियों पर दिवालिया होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही रिजॉल्युशन प्रोफेशन्लस को बड़े स्तर पर समस्या होगी, यही कारण है कि इस कोड के सेक्शन 7, 9 और 10 को सस्पेंड कर दिया जाए।
गौरतलब है कि इसी साल जून में ही केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव किया था। इस संसोधन के बाद कोविड-19 महामारी की वजह से जिन कंपनियों ने डिफॉल्ट किया है, उन्हें उनके लेंडर्स कर्ज़ देने वाले बैंक या कंपनी IBC कोर्ट में नहीं घसीट सकते हैं।
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सरकार ने ऑर्डिनेंस के जरिए IBC के सेक्शन 7, 9 और 10 को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है।जिसे राज्यसभा में आज मंजूरी मिल गयी।
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