Sambhal News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर से जुड़े विवाद में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मस्जिद समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वकीलों के साथ-साथ मुकदमे में वादी हरि शंकर जैन की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। Sambhal News
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इससे पहले 5 मई को एएसआई के वकील ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था, जिस पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद समिति को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था और अगली सुनवाई के लिए 13 मई की तारीख तय की थी। मस्जिद समिति ने संभल सिविल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसमें एएसआई को अधिवक्ता आयोग के माध्यम से मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इससे पहले संभल जिला न्यायालय में लंबित मूल मुकदमे की अगली सुनवाई तक आगे की सुनवाई पर रोक लगा दी थी, जहां हिंदू पक्ष के वादी ने इसकी इजाजत देने की मांग की थी कि उन्हें श्री हरि हर मंदिर तक जाने का अधिकार दिया जाए।