‘पुष्पा 2’ की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में हुई भगदड़ में एक महिला की मौत मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट ने उन्हें हर रविवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने से राहत दे दी है और इसके साथ ही विदेश यात्रा की भी इजाजत दे दी है।
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अदालत ने उन्हें हर रविवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने से राहत दे दी है और निर्दिष्ट देशों में विदेश यात्रा की भी इजाजत दी है। मगर ये भी एक शर्त लगाई है कि उन्हें जरूरत पड़ने पर चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन के एसएचओ के सामने पेश होने का वादा करना होगा। साथ ही अल्लू अर्जुन को अपने यात्रा कार्यक्रम के बारे में एसएचओ को बताना होगा और चार्जशीट दायर होने तक यात्री देश में अपने रहने की जानकारी भी साझा करनी होगी।
अदालत ने 10 जनवरी के अपने आदेश में कहा कि जमानत की बाकी शर्तें जस की तस रहेंगी। अदालत का ये फैसला अभिनेता की तरफ से जमानत शर्तों में छूट की मांग को लेकर दायर याचिका के बाद आया है। इससे पहले, तीन जनवरी को अल्लू अर्जुन को नियमित जमानत देते हुए अदालत ने उन्हें दो महीने तक या चार्जशीट दाखिल होने तक हर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। उन्हें अदालत की पूर्व इजाजत के बिना देश छोड़ने से भी रोक दिया गया था। इसके अतिरिक्त, अदालत ने अभिनेता को जांच में सहयोग करने और चल रही जांच में दखल देने या गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने से परहेज करने का निर्देश दिया था।
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गौरतलब है, अल्लू अर्जुन को भगदड़ मामले में 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और 14 दिसंबर को जेल से रिहा कर दिया गया था, जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें चार हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जो 10 जनवरी को खत्म हो गई थी। चार दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए फैंस की होड़ में मची भगदड़ में 35 साल की एक महिला की मौत हो गई थी और उसका आठ साल का बेटा भी घायल हो गया था।
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