संदीप घोष को SC से बड़ा झटका, हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

Bulldozer Justice: 

Kolkata Rape Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच एसआईटी से सीबीआई को ट्रांस्फर करने का आदेश दिया था।हाईकोर्ट के इसी आदेश को संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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संदीप घोष पर लगे गंभीर आरोप-  अस्पताल में वित्तीय अनियमितता के मामले में संदीप घोष को सूत्रधार बताया गया था।चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि आरोपित के रूप में घोष को याचिका में पक्षकार बनाने का कोई हक नहीं है।बेंच ने कहा, ”एक आरोपित के रूप में आपके पास जनहित याचिका में दखल देने का कोई हक नहीं है, जहां कलकत्ता हाई कोर्ट जांच की निगरानी कर रहा है।”सरकारी अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर की हत्या और रेप की वजह से देश भर में प्रदर्शन हुए।

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ED ने की छापेमारी-  कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष बुरी तरह से घिर चुके है. सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को इंस्टीट्यूट में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में  आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उनके सहयोगियों के घर में छापेमारी की।

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