SC गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा। पीठ ने अभी तक औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन कहा कि वह दोपहर करीब 2 बजे याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगी। SC ने बुधवार को आदेश देने का प्रस्ताव रखा कि ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ सहित वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा, लेकिन केंद्र ने इस सुझाव का विरोध किया और इस तरह के निर्देश से पहले सुनवाई की मांग की।
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AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB), जमीयत उलमा-ए-हिंद, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद सहित लगभग 72 याचिकाएँ अधिनियम की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर की गई हैं।
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