सेबी ने अक्टूबर में 6,000 से ज्यादा शिकायतों का समाधान किया

Sebi Resolves: 

Sebi Resolves: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अक्टूबर में अपने शिकायत समाधान मंच स्कोर्स के माध्यम से कंपनियों और बाजार मध्यस्थों के खिलाफ 6,327 शिकायतों का निपटारा किया है।

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सेबी के मुताबिक, अक्टूबर के आखिर तक स्कोर्स पर तीन महीने से ज्यादा समय से 15 शिकायतें लंबित थीं। ये शिकायतें एंजल वन, ग्रो इन्वेस्ट टेक, जैनम ब्रोकिंग, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, सीएएमएस इन्वेस्टर सर्विसेज और एलएमएल लिमिटेड जैसी इकाइयों से जुड़ी थीं। लंबित शिकायतों की संख्या 31 अक्टूबर तक घटकर 6,490 हो गई, जो 30 सितंबर तक 6,685 थी। पिछले महीने प्लेटफॉर्म पर 6,132 नई शिकायतें मिली थीं।

सेबी शिकायत निपटान प्रणाली (स्कोर्स) जून, 2011 में शुरू की गई थी। यह शिकायतों के समाधान की व्यवस्था है। इसे निवेशकों को संबंधित कंपनियों, मध्यस्थों और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन्स के खिलाफ सेबी के पास अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने में मदद के लिए तैयार किया गया है।सेबी ने इस साल अप्रैल में अतिरिक्त सुविधाओं के साथ स्कोर्स का एक नए संस्करण की शुरुआत की थी। नियामक ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि संस्थाओं की तरफ से शिकायतों के निपटान में औसत समय नौ दिन था, जबकि प्रथम-स्तरीय समीक्षा से गुजरने वाली शिकायतों को हल करने का औसत समय पांच दिन था।

सेबी ने कहा कि लंबित शिकायतों में वे मामले शामिल हैं जहां संस्थाओं और नामित निकायों ने निर्धारित समय के भीतर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट जमा कर दी है। लेकिन इसमें शिकायतें लंबित स्थिति में रहती हैं ताकि निवेशकों के असंतुष्ट होने पर उन्हें उसे आगे बढ़ाने का मौका मिल सके।

स्कोर्स 2.0 के तहत, शिकायतें ऑटोमेटिकली ही संबंधित इकाई को भेज दी जाती हैं। इसमें 21 दिन के भीतर निवेशक के पास कार्रवाई रिपोर्ट जमा करना आवश्यक होता है।यदि निवेशक असंतुष्ट है, तो वे 15 दिन के भीतर प्रथम-स्तरीय समीक्षा की मांग कर सकते हैं। इससे शिकायत लंबित सूची में वापस आ जाती है। नामित निकाय ऐसी शिकायतों को देखता है और कार्रवाई रिपोर्ट देता है।

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