(प्रदीप कुमार)- मोदी सरनेम पर राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता तत्काल रद्द कर दी गई। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता खोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को अधिकतम दो साल की सजा दी गई है निचली अदालत ने ये कारण नहीं दिए कि क्यों पूरे दो साल की सजा दी गई है।
सुप्रीम अदालत ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस पर पूरी तरह विचार नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चाहिए। सुप्रीम अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल सामने आया है।कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाते पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी।
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वहीं मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी का पहला बयान भी सामने आया।राहुल गांधी ने कहा कि,भले ही देर होती पर सच्चाई की जीत तो होनी ही थी।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुप्रीम अदालत के फैसले पर कहा कि आज बड़ा खुशी का दिन है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो गई।संविधान डेमोक्रेसी की जीत हुई है इधर सुप्रीम अदालत के फैसले का असर संसद परिसर में भी दिखा।लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के साथ नारे लगाते हुए राहुल गांधी पर आए फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम अदालत के फैसले के बाद लोक सभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता तत्काल बहाल करने की मांग की। बहरहाल राहुल गांधी को मोदी सरनेम के आपराधिक मामले में सुप्रीम अदालत ने बड़ी राहत दी है।राहुल गांधी पर यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब अगले हफ्ते संसद में मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है ऐसे में राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर विपक्ष के तेवरों को नई धार मिल सकती है।
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