नई दिल्ली (रिपोर्ट- विनय सिंह): हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक पत्रकार की जमानत याचिका के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट का रुख करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलती है तब आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।
हाथरस मामले में गिरफ्तार हुए एक पत्रकार की जमानत मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए ,सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हाई कोर्ट द्वारा जमानत नहीं दी जाती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।
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हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 4 हफ्ते बाद का समय दिया है। आपको बता दें कि केरल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस याचिका में हाथरस की घटना की रिपोर्टिंग को लेकर पत्रकार सिद्धकी कप्पन को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया है।
सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में हिरासत को अवैध बताया है। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि पत्रकार की हिरासत के बारे में यूपी सरकार द्वारा ना तो उनके माता-पिता और ना ही उनके सहयोगियों को सूचित किया है।
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गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस मामले में एक पत्रकार समेत चार लोगों को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है । चारों को हाथरस जाते समय मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि यह लोग पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे।
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