दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में CAA के विरोध में किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान डाली गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है यह वह याचिका है जिस पर पहले भी सुनवाई की जा चुकी है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए गए फैसले पर पुन: विचार करने से इनकार कर दिया है ।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लंबे समय तक किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन कर दूसरों के अधिकारों को नही किया जा सकता । विरोध का अधिकार कहीं भी और कभी भी किसी स्थान पर नही हो सकता, लंबे समय तक सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करके आंदोलन को जारी नही रखा जा सकता इसके साथ अदालत ने कहा है कि हमने अपने सिविल अपील व याचिका सभी पर विचार किया है जिसमें कोई गलती नही पाई गई है ।
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बता दें शाहीन बाग में CAA के विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के द्दारा अक्टूबर 2020 में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका डाली थी जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है ।
गौरतलब है कि CAA के विरोध में लंबे समय से शाहीन बाग पर धरना चल रहा था जहां से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लोगो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि पुलिस के पास किसी भी सार्वजनिक स्थल को खाली कराने का अधिकार है यानि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अनिश्चित समय तक धरना नही दिया जा सकता ।