(अवैस उस्मानी): दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी BRS नेता के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ। सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि क्या ED किसी महिला को पूछताछ के लिए दफ्तर आने का समन जारी कर सकती है ? सुप्रीम कोर्ट मामले में तीन हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को ED के सामने पेशी से कोई राहत नहीं दी ED के 16 मार्च को पेश होने के समन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या ED किसी महिला को पूछताछ के लिए दफ्तर आने का समन जारी कर सकती है ? सुप्रीम कोर्ट BRS नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने BRS नेता के कविता की याचिका को नलिनी चिदंबरम की याचिका के साथ टैग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकारों को कानूनी मुद्दे पर नोट देने को कहा, के कविता की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या घर पर जाकर पूछताछ की जा सकती है या यहां बुलाकर पूछताछ की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा मद्रास हाईकोर्ट का इस बारे में स्पष्ट फैसला है, कपिल सिब्बल ने कहा कि ED द्वारा PMLA में समन जारी करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, सिब्बल ने कहा कि उनको जांच के लिए समन जारी किया जा रहा है, के कविता के वकील ने कहा उसको शिकायत में एक आरोपी बनाया है, वह जांच कर रहे हैं, वह मुझे अभियुक्त कहते हैं, मुझे जांच के लिए समन जारी किया गया।
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मामले की सुनवाई की सुनवाई के दौरान ED की तरफ ASG राजू ने कहा कि गिरफ्तारी तक अलग प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए जारी किए गए समन को चुनौती दी है। साथ ही मांग की है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई ना करने के आदेश जारी किए जाएं। बता दें दिल्ली शराब नीति में घोटाले के मामले में ED ने के कविता को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है, ED द्वारा जारी समन को के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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