सुप्रीम कोर्ट ने जांच में दखल देने से इनकार किया, सेबी की जांच पर भरोसा जताया – अडानी-हिंडनबर्ग केस

Adani-Hindenburg Case SC Verdict:  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अडानी-हिंडनबर्ग विवाद की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच सेबी कर रही है और जिन मामलों की जांच बाकी है उन्हें सेबी को तीन महीने के अंदर पूरा करना होगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्य एसआईटी या किसी अन्य एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने की गारंटी नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील विशाल तिवारी, एमएल शर्मा और कांग्रेस नेता जया ठाकुर और अनामिका जयसवाल की दायर जनहित याचिकाओं पर फैसला पिछले साल 24 नवंबर को सुरक्षित रखा गया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले अडानी समूह ने अपने शेयर की कीमतें बढ़ा दी थीं।

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जानें अडानी समूह पर क्या आरोप लगे थे? –  शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर मूल्य में तेजी से गिरावट आई थी।फैसले को सुरक्षित रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि उसके पास सेबी को “बदनाम” करने का कोई कारण नहीं है, जिसने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच की थी। उसके सामने संदेह करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किए गए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि” अदालत को हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बताई गई बातों को “मामलों की सच्ची स्थिति” के रूप में मानने की ज़रूरत नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से पूछा था कि वह भविष्य में यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करने का इरादा रखता है कि निवेशकों को शेयर बाजार में अस्थिरता या शॉर्ट-सेलिंग के कारण धन का नुकसान न हो।”हमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो कुछ भी बताया गया है, उसे वास्तव में (स्वचालित रूप से) मामलों की वास्तविक स्थिति के रूप में मानने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण है कि हमने सेबी को जांच करने का निर्देश दिया है। क्योंकि हमें उस चीज़ को स्वीकार करना है जो रिपोर्ट में है एक इकाई, जो हमारे सामने नहीं है और जिसकी सत्यता का परीक्षण करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है, वास्तव में अनुचित होगा।”

गौतम अडानी को मिली राहत- वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया था कि इस मामले में सेबी की भूमिका कई कारणों से “संदिग्ध” थी क्योंकि नियामक के पास बहुत सारी जानकारी 2014 में ही उपलब्ध थी।सेबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया था कि “भारत के अंदर चीजों और नीतियों को प्रभावित करने के लिए भारत के बाहर कहानियां गढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है”।मेहता ने कहा था कि अडानी समूह के खिलाफ आरोपों से संबंधित 24 मामलों में से 22 की जांच पूरी हो चुकी है।जनहित याचिकाओं में से एक में आरोप लगाया गया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम (सेबी अधिनियम) में बदलाव ने अदानी समूह के नियामक उल्लंघनों और बाजार में हेराफेरी को उजागर न होने देने के लिए एक ‘ढाल और एक बहाना’ प्रदान किया है।शीर्ष अदालत ने तब सेबी से मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करने को कहा था और सुप्रीाम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम सप्रे की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी।हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप ने अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी वाले लेनदेन और शेयर-मूल्य में हेराफेरी सहित कई आरोप लगाए थे।अडानी समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा वह देश के सभी नियम और कानूनों का 100 फीसदी पालन करता है।

(Source PTI)

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